पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दावा किया कि पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क में उनके घर पर “हमले का नेतृत्व किया” जहां उनकी पत्नी बुशरा बेगम “अकेली हैं”।
इमरान खान ने ट्वीट किया, “किस कानून के तहत वे ऐसा कर रहे हैं? यह लंदन योजना का हिस्सा है, जहां भगोड़े नवाज शरीफ को एक नियुक्ति पर सहमत होने के एवज में सत्ता में लाने का वादा किया गया था।”
इस बीच पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में मेरे घर पर हमला किया, जहां बुशरा बेगम अकेली हैं। ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? यह लंदन योजना का हिस्सा है जहां भगोड़े नवाज शरीफ को एक नियुक्ति पर सहमत होने के एवज में सत्ता में लाने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।
– इमरान खान (@ImranKhanPTI) 18 मार्च, 2023
पीटीआई ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया, “वे अब अध्यक्ष (इमरान खान) के घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां केवल भूसरा बीबी मौजूद हैं। हम मार्शल लॉ में भी इस तरह के कृत्य नहीं देखते हैं।”
ज़मान पार्क में इस समय सबसे खराब यातना। अगर कुछ होता है, तो क्या आप इसे फिर से दुर्घटना के रूप में चित्रित करेंगे !? #चलो_चलू_अमरान_के_सतھ pic.twitter.com/5S45UDVvMZ
– पीटीआई (@PTIofficial) 18 मार्च, 2023
पाकिस्तान की जियो न्यूज के मुताबिक, पुलिस लाहौर में इमरान खान के आवास पर पहुंची और पार्टी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले दिन में पीटीआई के अध्यक्ष तोशखाना मामले में एक अदालत के समक्ष पेश होने के लिए लाहौर में अपने जमान पार्क स्थित आवास से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए।
पाकिस्तान के जियो न्यूज के अनुसार, संघीय राजधानी की एक निचली अदालत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष (पीटीआई) इमरान खान के खिलाफ जी-11 में संघीय न्यायिक परिसर और उसके आसपास उच्च सुरक्षा अलर्ट के बीच तोशखाना मामले की सुनवाई करेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायिक परिसर में इमरान खान के आगमन से पहले, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र को उच्च सुरक्षा पर रखा गया था।
इस्लामाबाद प्रशासन ने शुक्रवार रात राजधानी में धारा 144 लागू कर दी, जिसमें निजी कंपनियों, सुरक्षा गार्डों या व्यक्तियों को हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई। चालकों को वाहन चलाते समय अपने वाहन के पंजीकरण दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
गुरुवार को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इमरान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनके लिए जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी.