तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साकेत गोखले को गिरफ़्तार कर लिया है।
यह मामला क्राउडफंडिंग मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें उन्हें गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 30 दिसंबर को, अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने साकेत गोखले को दिल्ली से क्राउडफंडिंग के माध्यम से जुटाए गए धन के कथित दुरुपयोग के सिलसिले में हिरासत में लिया।
उसे अब ईडी द्वारा वहां की एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और उसका रिमांड मांगा जाएगा।
उन पर भारतीय दंड संहिता (जालसाजी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), और 467 के तहत आरोप लगाए गए हैं। गोखले ने कथित तौर पर क्राउडफंडिंग पोर्टल ‘अवर डेमोक्रेसी’ का इस्तेमाल कर 1,700 से ज्यादा लोगों से 70 लाख रुपये से ज्यादा इकट्ठा किए और इस पैसे का इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए किया।
साकेत गोखले ने दावा किया कि अहमदाबाद पुलिस द्वारा उनकी हिरासत गलत थी और आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया क्योंकि “वह प्रतिष्ठान के खिलाफ लड़ रहे थे”।
गुजरात पुलिस ने दिसंबर 2022 में टीएमसी नेता को तीन बार हिरासत में लिया। 6 दिसंबर को, उन्हें साइबर क्राइम ब्रांच ने पुल गिरने के बाद पीएम मोदी की मोरबी यात्रा के खर्च के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने के आरोप में हिरासत में लिया था। 1 दिसंबर को, गोखले ने कथित रूप से आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सूचना पर एक समाचार क्लिपिंग ट्वीट की जिसमें मोदी की मोरबी यात्रा की लागत 30 करोड़ बताई गई थी। अहमदाबाद की एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद, 8 दिसंबर को उसी अपराध के लिए मोरबी पुलिस द्वारा टीएमसी नेता को फिर से हिरासत में लिया गया था।