नई दिल्ली: अडानी-हिंडनबर्ग विवाद: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में शेयर दुर्घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे की अध्यक्षता में समिति गठित करने का आदेश दिया है। SC ने जांच पैनल को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।
SC ने कहा कि समिति स्थिति का समग्र आकलन करेगी, निवेशकों को जागरूक करने के उपाय सुझाएगी।
शीर्ष अदालत ने केंद्र, वित्तीय वैधानिक निकायों, सेबी अध्यक्ष को भी जांच के लिए गठित पैनल को सभी सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है।
पूर्व न्यायाधीश ओपी भट, जेपी देवदत्त भी छह सदस्यीय जांच समिति का हिस्सा हैं।