सरकार 8 यात्रियों तक ले जाने वाली सभी कारों के लिए सीटबेल्ट अनिवार्य करती है


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम मसौदा अधिसूचना के अनुसार, सभी एम 1 श्रेणी के वाहनों, यानी आठ यात्रियों को ले जाने में सक्षम वाहनों के लिए सीटबेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, अनिवार्य नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू किए जाएंगे। उपरोक्त तिथि के बाद निर्मित किसी भी वाहन में यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट, सीट बेल्ट अलार्म और संयम प्रणाली होगी।

मंत्रालय सीटबेल्ट के जनादेश के संबंध में मसौदे के प्रकाशन से तीस दिनों के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां और विचार मांग रहा है। मसौदे में कहा गया है, “भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा।”

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मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि 8-सीटर वाहन में सामने की सभी सीटों पर अब तीन-बिंदु सीटबेल्ट लगे होंगे। यह अधिसूचना तीन सूत्री सीटबेल्ट अनिवार्य करने की घोषणा के बाद आई है।

मसौदा अधिसूचना में उल्लिखित “एम 1 श्रेणी के वाहन” का उपयोग यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों की श्रेणी के लिए किया जाता है जिनका वजन 3.5 टन से कम होता है। ये वाहन ज्यादातर ड्राइवर सीट सहित आठ यात्रियों को ले जाने वाली कारें हैं।

अधिसूचना में कहा गया है, “बशर्ते कि, 01 अक्टूबर 2022 को और उसके बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए, सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों के विनिर्देश समय-समय पर संशोधित आईएस: 15140: 2018 के अनुरूप होंगे।”

इसमें कहा गया है, “बशर्ते कि 01 अक्टूबर 2022 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में सभी फ्रंट-फेसिंग सीटों को थ्री-पॉइंट बेल्ट प्रदान किया जाए।”

इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी कहा गया है, “बशर्ते कि 1 अक्टूबर 2022 को और उसके बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के वाहनों पर सुरक्षा बेल्ट, संयम प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट अनुस्मारक की स्थापना समय-समय पर संशोधित आईएस 16694: 2018 के अनुरूप होगी। ।”

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Author: Saurabh Mishra

Saurabh Mishra is a 32-year-old Editor-In-Chief of The News Ocean Hindi magazine He is an Indian Hindu. He has a post-graduate degree in Mass Communication .He has worked in many reputed news agencies of India.

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